सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म के मामलों में 'टू-फिंगर टेस्ट' पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक पीठ ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों में 'टू-फिंगर टेस्ट' के इस्तेमाल की निंदा की।
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