Mukhtar Ansari को दस साल की सजा, Gangster Act में कोर्ट ने पाया दोषी
HW ReportsMay 02, 202300:03:32

Mukhtar Ansari को दस साल की सजा, Gangster Act में कोर्ट ने पाया दोषी

मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, गैंगस्टर एक्ट में ही आरोपी मुख्तार के सांसद भाई अफजाल को भी कोर्ट ने दोषी पाया है और 4 साल की सजा का ऐलान किया गया है. इस फैसले के बाद अफ़ज़ल अंसारी की भी सांसदी चली गई है. आपको बता दें की कुछ दिनों पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी इस तरह से सांसदी चली गई थी. गैंगेस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या (2005) के दो साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। यह केस राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने दर्ज की थी। Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

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