Manish Kashyap की याचिका Supreme Court ने की खारिज, Bihar सरकार ने कहा- "आदतन अपराधी"

Manish Kashyap की याचिका Supreme Court ने की खारिज, Bihar सरकार ने कहा- "आदतन अपराधी"

तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कश्यप की बेल और NSA याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जा सकते हैं। वहीं, सभी केस को एक जगह क्लब करने की याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनीष कश्‍यप आदतन अपराधी है। मनीष कश्यप के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अगर इस लड़के को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे होना है तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पत्रकार नहीं, वह चुनाव लड़ा है।

तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कश्यप की बेल और NSA याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जा सकते हैं। वहीं, सभी केस को एक जगह क्लब करने की याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनीष कश्‍यप आदतन अपराधी है। मनीष कश्यप के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अगर इस लड़के को इस अपराध के लिए सलाखों के पीछे होना है तो सभी पत्रकारों को जेल जाना चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि पत्रकार नहीं, वह चुनाव लड़ा है। 

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