पॉडकास्ट | CAB: एक विभाजन वो था, एक ‘विभाजन’ ये है
Big Story HindiDecember 10, 201900:10:21

पॉडकास्ट | CAB: एक विभाजन वो था, एक ‘विभाजन’ ये है

यह बिल सिटिजनशिप एक्ट, 1955 में संशोधन के लिए लाया गया है. इस एक्ट के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है जो भारत में जन्मा हो या जिसके माता/पिता भारतीय हों या फिर वह एक तय समय के लिए भारत में रहा हो. यह एक्ट अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकता है. नागरिकता संशोधन बिल 2019, 3 देशों से आए 6 धर्म के लोगों को इस प्रावधान में ढील देने की बात करता है. इस ढील के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, यहां तक कि इन धर्मों के अवैध प्रवासियों को भी 11 साल के बजाय 5 साल में नागरिकता मिल जाएगी. इन देशों से आए मुस्लिमों को पहले से मौजूद कानूनी प्रावधान के तहत ही नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. और इसी बात को लेकर इस एक्ट का विरोध कर रहे नेताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भारत के सेकुलरिज्म पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहा है इसी पर बात करेंगे आज बिग स्टोरी पॉडकास्ट में. सुपरवाइजिंग एडिटर: संतोष कुमार Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
यह बिल सिटिजनशिप एक्ट, 1955 में संशोधन के लिए लाया गया है. इस एक्ट के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है जो भारत में जन्मा हो या जिसके माता/पिता भारतीय हों या फिर वह एक तय समय के लिए भारत में रहा हो. यह एक्ट अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकता है.
नागरिकता संशोधन बिल 2019, 3 देशों से आए 6 धर्म के लोगों को इस प्रावधान में ढील देने की बात करता है. इस ढील के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, यहां तक कि इन धर्मों के अवैध प्रवासियों को भी 11 साल के बजाय 5 साल में नागरिकता मिल जाएगी. इन देशों से आए मुस्लिमों को पहले से मौजूद कानूनी प्रावधान के तहत ही नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा.
और इसी बात को लेकर इस एक्ट का विरोध कर रहे नेताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भारत के सेकुलरिज्म पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहा है इसी पर बात करेंगे आज बिग स्टोरी पॉडकास्ट में.
सुपरवाइजिंग एडिटर: संतोष कुमार 

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